गोरखपुर, अप्रैल 19 -- गोरखपुर। दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के रिगौली बाजार निवासी अभियुक्त अनीस को दस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 9 अक्टूबर 2019 की रात आठ बजे की है। वादी की पुत्री व एक अन्य पीड़िता शौच के लिए गांव के पश्चिम तरफ बंधे पर गई थी। जहां अभियुक्त ने उन दोनों के साथ दुष्कर्म किया।

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