लखनऊ, अक्टूबर 15 -- -दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समुचित उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्टांप तथा पंजीयन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित -अधिसूचित क्षेत्रों में अचल संपत्ति ट्रांस्फर डीड पर स्टाम्प शुल्क के पारदर्शी उपयोग पर विशेष जोर लखनऊ, विशेष संवाददाता स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने निर्देश दिए हैं कि दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का उचित एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र नियत समय-सीमा में प्रस्तुत किए जाएं, ताकि वित्तीय प्रावधानों का संपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने ये निर्देश गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) बैठक मे...