बस्ती, मई 23 -- बस्ती। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने दो पूर्व विधायक, दो ब्लॉक प्रमुख छह लोगों की जमानत मंजूर कर लिया है। इन पर विधान परिषद चुनाव में मतपत्र लूटने का आरोप था। लोअर कोर्ट ने सभी को तीन-तीन वर्ष की सजा दी थी। इसके खिलाफ सभी ने विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए में अपील किया था। विशेष न्यायाधीश ने 29 अप्रैल को इनकी अपील खारिज करते हुए सजा के सापेक्ष जेल भेजने का आदेश दिया था। तभी से यह सभी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थे। अब हाईकोर्ट कोर्ट नंबर-78 के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने इन सभी की जमानत को मंजूर कर लिया है। हालांकि छह लोगों ने जमानत के तीन याचिकाएं दायर की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह ने एक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रयंबकनाथ पाठक और महेश सिंह ने दूसरी और पूर्व विधायक...