रामपुर, दिसम्बर 6 -- धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब दो पासपोर्ट प्रकरण में शुक्रवार को कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सात साल कैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि 17 नवंबर को ही उन्हें दो पैनकार्ड मामले भी सात साल ही सजा हुई थी। गौरतलव है कि 30 जुलाई 2019 को भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए हैं और उनका इस्तेमाल भी सुविधानुसार किया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था...