लखनऊ, मार्च 18 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता पारिवारिक पेंशन को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करते हुए वित्त विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा है कि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में रहे हों तो उनके आश्रित को दो पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने के लिए पहले से शासनादेश में व्यवस्था है। इस संबंध में वित्त विभाग ने निदेशक पेंशन को पत्र भेजे हुए वित्त विभाग के शासनादेश 12 मार्च 1993, शासनादेश 13 जनवरी 2016 एवं शासनादेश 17 अगस्त 2022 का हवाला दिया है और कहा है कि इसी हिसाब से पेंशन अनुमन्य की जाए। असल में पेंशन विभाग ने कहा था कि ऐसे आश्रित पुत्र-पुत्री जिनके माता एवं पिता दोनों ही सरकारी सेवा में रहे एवं सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर अपने माता एवं पिता दोनों की पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए दावे प्राप्त हो रहे हैं। सेवारत पति-पत्नी दोनों क...