नई दिल्ली, मई 28 -- - पीड़ितों को 21 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेस नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली की अदालत ने वर्ष 2021 में छह और सात साल की दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 74 वर्षीय रिक्शा चालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत एक व्यक्ति के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रही थी। व्यक्ति को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी ने साल 2021 में कई मौकों पर दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ डिजिटल दुष्कर्म किया था। अदालत ने कहा कि दोषी के कृत्य से पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पड़े हैं और इससे उनका सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। अदालत ने कहा कि नाबालिग पीड़ित लड़कियों को मुआवजे के रूप में 2...