टिहरी, दिसम्बर 18 -- दो चरस तस्करों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस ऐक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने कठोर सजा से दंडित किया है। एक अभियुक्त को 8 साल और दूसरे को 10 साल सश्रम कारावास सहित जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 2019 के पंचायत चुनाव के दौरान लंबगांव थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। 14 अक्तूबर 2019 को कौड़ार पुलिस चौकी क्षेत्र में रात करीब 12 बजे पुलिस ने मुखबिर की पुख्ता सूचना पर एक स्कूटी को चेकिंग के लिए रोका। जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। वे दोनों धौंत्री उत्तरकाशी की ओर से आ रहे थे। तलाशी लेने पर फूल सिंह पुत्र कलम सिंह और धर्म सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सिरी पट्टी गाजणा जिला उत्तरकाशी के कब...