कानपुर, दिसम्बर 1 -- शहर में आगामी परीक्षाओं, त्योहारों व वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने जिले में एक माह के लिए धारा 163 बीएनएस पूर्व में धारा 144 लागू कर दिया है। जो दो दिसंबर 2025 से एक जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। जिसके तहत किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, समूह में प्रदर्शन, नारेबाजी या भड़काऊ भाषण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, तलवार, चाकू और किसी भी प्रकार का खतरनाक औजार लेकर चलना वर्जित होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली सामग्री, भड़काऊ पोस्ट, वीडियो या आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश और 200 मीटर की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत...