मुजफ्फरपुर, अप्रैल 16 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नाबालिगों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई दबाकर बैठे दो थानेदार और एक दारोगा के वेतन से कटौती का आदेश एसएसपी को दिया गया है। वेतन से कटौती की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराई जाएगी। वहीं, एक थानेदार से जवाब तलब किया गया है कि आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने के लिए उनके वेतन से कटौती क्यों नहीं की जाए। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने पॉक्सो मामले में कार्रवाई दबाने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के इस आदेश से पॉक्सो मामले में लापरवाह पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा है। सकरा थाने की पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीते 10 वर्षों से एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सकरा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 8 जनवरी 2015 को पॉक्स...
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