शामली, अप्रैल 26 -- दहेज के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोष सिद्ध पाए जाने पर पति, ससुर, सास व देवर को दस-दस वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी पति व देवर आर्मी के जवान बताए गए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पुनिया ने बताया कि मुफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के गांव पमनावली निवासी अक्षमाला की शादी 22 अप्रैल 2016 को शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गांव मंटीमनट निवासी आर्मी के जवान मेघराज के साथ हुई थी। मायके पक्ष वालों का आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करते थे। विवाहिता ने उत्पीड़न के संबंध में अपनी मां को अवगत कराया था। छह अगस्त 2018 को ससुराल में अक्षमाला की गला...