मथुरा, सितम्बर 9 -- एडीजे पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्वेता वर्मा की अदालत ने गिरोह बना कर हत्या और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो गैंगस्टरों को दस-दस वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। गिरोह बना कर हत्या और चारी की वारदातों को अंजाम देने वाले जगदीश पुत्र छिद्दा व राजेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासीगण महमूदगढ़ी थाना सुरीर में जबरदस्त आतंक था। इनके खौफ का आलम ये था कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। सुरीर कोतवाली पुलिस ने 26 अप्रैल 2001 को जगदीश व राजेन्द्र सिंह के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्वेता वर्मा की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्र गौतम ने...