औरंगाबाद, सितम्बर 24 -- बारुण थाना क्षेत्र में 20 क्विंटल 51 किलो गांजा बरामद करने के मामले में दो गांजा तस्करों को 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मंगलवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-आनंदिता सिंह ने बारुण थाना कांड संख्या-267/21 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। जेल में बंद भोजपुर जिला के बीबीगंज निवासी शिवकुमार महतो और भोजपुर के गजराजगंज निवासी मिथिलेश कुमार पासवान को सजा सुनाई गई। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने न्यायालय में कहा कि बरामद गांजा व्यावसायिक मात्र से करीब सौ गुना अधिक है। एनडीपीएस एक्ट की धारा धारा-20(बी-2)सी में कम से कम 10 साल की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माना से कम का प्रावधान नहीं है। बरामद गांजा अत्यधिक मात्रा में है इसलिए 20 साल कैद की सजा दी जाए और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस अपराध से समाज क...