नई दिल्ली, जुलाई 21 -- 1984 सिख विरोधी दंगा मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगों के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान मामले में गवाह कुलवंत कौर और तजिंदर सिंह की गवाही और जिरह पूरी होने के बाद मुक्त कर दिया गया। सीबीआई के लोक अभियोजक ने अदालत से अगली सुनवाई पर दो अन्य गवाह वी विश्वनाथन और एमके चाहर को समन जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए दोनों गवाहों को समन जारी करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को तय की गई है। अदालत को बताया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाह हरविंदरजीत सिंह का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु का प्रमाण-पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।...