नई दिल्ली, फरवरी 11 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान आंदोलन के संबंध में दो व्यक्तियों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। जस्टिस संजीव नरूला ने 31 जनवरी को कहा कि जूडिशियल अथॉरिटी की तरफ से इन व्यक्तियों को देश में ही रहने का निर्देश देने वाला कोई विशेष आदेश नहीं था और लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को जारी रखना 'मनमाना और बहुत ज्यादा' है। कोर्ट ने कहा कि इसे जारी रखने से यात्रा करने के उनके मौलिक अधिकार पर 'अनुचित और अनिश्चितकालीन प्रतिबंध' लगाने के अलावा कोई उचित उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ एलओसी को आगे जारी रखने का कोई कारण नहीं मिला क्योंकि 2021 की एफआईआर में उन्हें विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया और जांच अनिर्णायक रही। इसलिए ...