अलीगढ़, दिसम्बर 6 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दो करोड़ रुपये की ठगी के मामले में न्यायालय ने दंपती को दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल, 13 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एमआईडीसी सिडको थाने में यहां सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले मो. रियाजुद्दीन व उनकी पत्नी मुनव्वर जहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें स्क्रैप सप्लाई के संबंध में निर्धारित समय पर माल न पहुंचने व दो करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया गया था। इसे लेकर पांच मार्च को संभाजीनगर पुलिस यहां आई और ट्रांजिट रिमांड पर रियाजुद्दीन को अपने साथ लेकर गई थी और जेल भेज दिया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। साक्ष्यों के आधार पर औरंगाबाद की अदालत अदालत ने दंपती को दोषमुक्त कर दिया।

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