गुड़गांव, मार्च 20 -- गुरुग्राम। राज्य में व्यापार करने में आसानी और व्यापारियों तथा व्यवसायियों के लाभ के लिए सरकार ने हरियाणा (वस्तु एवं सेवा कर) जीएसटी अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। ताकि अवांछित जांच, नोटिस और बार-बार ऑडिट तथा व्यापारी समुदाय के उत्पीड़न को कम किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार इन बदलावों से व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और राज्य में नए निवेश तथा व्यवसाय आकर्षित होंगे। नया कानून एक अप्रैल से लागू होने वाले नए बदलावों के तहत, जांच और नोटि स जारी करने की शक्ति आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ईटीओ) से उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डीईटीसी) को हस्तांतरित कर दी गई है। ईटीओ (निरीक्षक रैंक के अधिकारी) से कुछ शक्तियां वापस लेकर उप आयुक्त रैंक के अधिकारी को सौंपने से जवाबदेही आने तथा ईमानदार करदाताओं के उत्पीड़न में कमी आने की उम्मी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.