रांची, जून 24 -- रांची, संवाददाता। आरोपियों के पास से बरामद मादक पदार्थ गांजा ही थी, इसको खलारी थाना में पदस्थापित तत्कालीन थानेदार अहमद अली, जांच अधिकारी छाया किस्कू और चार आरक्षी अदालत में साबित करने में विफल रहे। इसका लाभ मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी जेल में बंद आजाद अंसारी और जमानत प्राप्त राम प्रवेश गोप को मिला। बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र कुमार ने गवाहों से जिरह किया था। जिरह के दौरान जांच अधिकारी की जांच में कई खामियों को खुलासा किया। एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने सोमवार को दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने माना कि पुलिस की ओर से मादक पदार्थ की पुष्टि से संबंधित ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। खलारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हु...