नई दिल्ली, जनवरी 19 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2014 में सदर बाजार इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में दो आरोपियों सईद बिलाल और शहजादा इरफान को हत्या के प्रयास और सेंधमारी का दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बावजूद अभियोजन घटना को साबित करने में सफल रहा। मामले की तीसरी आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन के अनुसार, 20 अप्रैल 2014 की रात सईद बिलाल, नासरीन और इरफान ने कसाबपुरा स्थित मोहम्मद वासी के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था। कोर्ट सजा पर 29 जनवरी को फैसला करेगा।

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