बस्ती, फरवरी 1 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कटियार की अदालत ने पांच वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने इसी मामले के दो आरोपितों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के पकड़ी चंदा गांव में 28 जनवरी 2017 को औरतों में विवाद होने लगा। इसी बात को लेकर सुभाष व उनके भाई रामसूरत, मिट्ठल व लवकुश दूसरे पक्ष के लोगों को मारने-पीटने लगे। बीचबचाव करने गए वादी मुकदमा महेश की पत्नी दीपा व चाचा बाबूलाल को भी आरोपियों ने मारा पीटा। चोटों के कारण बाबूलाल की मौत हो गई। विवेचना के बाद विवेचक ने लवकुश के विरुद्ध आरोप-पत्र नहीं दाखिल किया लेकिन उसके पिता ...
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