बगहा, जनवरी 28 -- बेतिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम पुष्पा कुमारी ने साठी थाना के भभटा गांव में नौ वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश को ले पिता, पुत्र को गोली मार हत्या कर देने के एक मामले में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को पचास पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।भादवि की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। अभियुक्त साठी थाना क्षेत्र के भभटा निवासी भुटकुन सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह, अवधेश साह, सुरेश सिंह, भुषण सिंह, शैलेश सिंह, किशोरी सिंह, तथा बिन्दा सिंह शामिल हैं। अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि कांड की सूचक मृतक बोधा अंसारी की पत्नी हसीना खातून है। बोधा अंसारी चबूतरा पर बैठा था। अभियुक्तगण बोधा अंसारी को घेर लिए और रायफल से गोली मार दी। हसीना खातून और सज्जाद अंसारी बचाने...
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