लखीमपुरखीरी, नवम्बर 2 -- मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाते हुए लाठी डण्डे और कुल्हाड़ी से हमला कर की गयी दंपति की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिता-पुत्र और पति-पत्नी समेत एक ही परिवार के पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 36500 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के गांव झउआपुरवा के रहने वाले सोहन गिरि को गांव के ही गुरदीप सिंह पर मोबाइल फोन चोरी करने का शक था। छह जनवरी 2022 की शाम करीब सात बजे गुरदीप सिंह अपने खेत से घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते मे सोहन गिरि उनके बेटे सुरेन्द्र, नरे...
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