बदायूं, मई 30 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने अलापुर क्षेत्र में जमीन के विवाद में दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र व दो सगे भाइयों संग पांच आरोपियों को दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुये अदा करने का आदेश दिया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार सखानूं कस्बे के वार्ड नंबर चांर निवासी बचू सिंह व मुरारी लाल पुत्रगण रामचरण ने थाना अलापुर थाने में तहरीर दी कि उसकी गांव के ही कुछ लोगों से गांव खरखोली खुर्द में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उक्त जमीन पर वे मुकदमा जीत गये। इसके बाद विपक्षी रंजिश मानने लगे और वे कानून को नहीं मान रहे थे और भूमि व गेहूं की उगी फसल को छीनाना चाहते थे। 15 अप्रैल 2022 को बचू सिंह, मुरारी लाल व कन्हाई लाल खेत में लाक की फसल की देखरेख कर रहे थ...