देवरिया, फरवरी 26 -- देवरिया, विधि संवाददाता। एकौना थाना क्षेत्र के ग्राम बिशनपुर बगही में साढे सात वर्ष पूर्व पिता पुत्र की चाकू से गोदकर की गई हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुना दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश छाया नैन की अदालत ने पिता-पुत्र व दामाद को गोल बनाकर प्राण घातक हथियारों से हत्या करने व बचाने वालों को अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व प्रत्येक को Rs.22,500 के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि एकौना थाना क्षेत्र के बिशनपुर बगही गांव के बाहर एक छप्पर में पारस मिश्रा के घर कई दिनों से कुछ बाहरी लोग रात में आते थे और रात में ही चले जाते थे। यह सिलसिला कई दिन चलने पर गांव के योगेंद्र सिंह उर्फ जुगानी सिंह से पारस की कहा सु...