आरा, दिसम्बर 22 -- -सिविल कोर्ट आरा,संवाददाता। दोहरे हत्याकांड के एक मामले में अष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने सोमवार को आरोपी रितेश कुमार व विजय पांडेय को कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मुख्य अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2017 को सुबह में सिकरहटा थानान्तर्गत लवना गांव निवासी गीता देवी व उसके पुत्र आशुतोष कुमार उर्फ हलचल को घर में घुसकर छुरा से मार कर हत्या कर दिया गया था। इस घटना को ले उक्त आरोपी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई गई थी। घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्या करने का दोषी पाते हुए रितेश कुमार व विजय पांडे को कठोर आजीवन कारावास और प्रत्...