पलामू, जुलाई 23 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आयशा खान की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के चार आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बड़की कौड़िया गांव निवासी फूलचंद यादव ने दिनांक 9 जुलाई 2018 को विश्रामपुर थाना में प्राथमिकी कराई थी। विश्रामपुर थाना कांड संख्या 47/2018 के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि खेत जोतने को लेकर हुए विवाद में अभियुक्तों ने गांव के ही ददई यादव और रघुराई यादव की निर्मम हत्या कर दी थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए नावाबाजार थाना के कुं...