नई दिल्ली, मई 22 -- नई दिल्ली, व.सं। श्रम न्यायालय ने एमसीडी के शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में तैनात एक सफाई कर्मचारी पर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। कर्मचारी पर एक ही भुगतान के लिए दो बार दावा कर न्यायालय को गुमराह करने का आरोप है। निगम के अनुसार, वर्ष 2019 में मामला दायर किया था। इसके तहत उन्हें 5.50 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने वर्ष 2023 में एक और दावा दायर किया था। इसमें शपथपत्र में झूठा बयान दिया कि उन्हें अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। एमसीडी प्रबंधन ने श्रम न्यायालय को सूचित किया कि यह दावा पहले ही निपटाया जा चुका है और संबंधित कैलकुलेशन शीट व भुगतान प्रमाण प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने पाया कि कर्मचारी ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया और न्यायालय को गुमराह किया, जिससे न्यायिक समय खराब हुआ था। एमसीडी के श्रम विभाग...
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