चित्रकूट, दिसम्बर 4 -- चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने गुरुवार दोस्त दुकानदार की शराब पिलाने के बाद पत्थर से हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी दंडित किया है। मृतक का शव पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के बराहमाफी जंगल से बरामद किया था। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के कंठीपुर निवासी रामखेलावन गल्ला मंडी कर्वी के बगल में कसहाई रोड़ पर चाय के साथ ही ढाबा खोले था। उसके यहां मानिकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी बसंतलाल का आना-जाना था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दो सितंबर 2022 को बसंतलाल अपने साथ रामखेलावन को यह कहकर लिवा ले गया कि वह दो घंटे में घुमाकर वापस आ रहा है लेकिन इसके बाद दोनों वापस नहीं लौटे। रामखेलावन के परिजनों ने जब बसंतलाल से फोन पर...