दोस्त के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
गाज़ियाबाद, फरवरी 29 -- गाजियाबाद। दोस्त की हत्या के मामले में अदालत ने दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला थाना ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि अर्थला में रहने वाले शयोगदान ने 18 नवंबर 2018 को पुलिस में अपने पोते रोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । अपने पोते के घर नहीं आने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रोहित 18 नवंबर 2018 को अपने दोस्त आकाश और शिवम के साथ गया था उसके बाद वापस नहीं आया। उसके बाद 20 नवंबर 2018 को ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने क्षेत्र में एक सिर कटी लाश बरामद की। उसकी पहचान गुमशुदा हुए रोहित के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने रोहित के दोस्त आकाश और शिवम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले की ...
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