गुड़गांव, सितम्बर 19 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। पुरानी रंजिश के चलते अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जघन्य अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार 21 अक्तूबर 2023 सेक्टर-10 स्थित अंजना कॉलोनी में एक कमरे में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला था। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई, जो नेपाल का रहने वाला था। जांच में पता चला कि विनोद अपनी ही कंपनी में काम करने वाले सुमित नाम के युवक के साथ किराए के कमरे में रहता था। दोनों बायोटेक कंपनी में काम करते थे। घटना वाली रात विनोद और सुमित एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब के नशे में उनके बीच किसी बात को ...