टिहरी, अक्टूबर 29 -- दोस्त की निर्मम हत्या करने वाले दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को एक-एक साल अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 30 अक्तूबर 2018 को शीशमझाड़ी निवासी केदार सिंह बिष्ट ने थाना मुनिकीरेती में तहरीर देकर बताया कि उनका 19 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बिष्ट सुबह स्कूटर पर यह निकलकर गया कि वह आधे घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन काफी देर बाद भी वह नहीं लौटा। जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। 2 नवम्बर 2018 को पुलिस ने केस दर्ज कर शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए। मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ के दोस्त संदिग्ध अतुल वाल्मीकि पुत्र ओम प्रकाश निवासी धोबी घाट, चंद्रेश्वर नगर...
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