हरदोई, अक्टूबर 3 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुनील कुमार सिंह ने एक युवक की गैर-इरादतन हत्या मामले में आरोपित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन तीनों पर 14-14 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तीनों ही उसके दोस्त हैं। दारू पार्टी के दौरान और ज्यादा शराब न पीने पर विवाद के बाद घटना घटी थी। विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना सवायजपुर क्षेत्र के बडोरा निवासी भानु उर्फ भानु प्रताप सिंह, केपी उर्फ कृष्ण पाल सिंह और बेदराम ने 28 अगस्त 2023 को गांव के श्रीपाल के साथ दारूपार्टी की। उसे शराब पिलाई। कुछ देर बाद और शराब पीने से मना करने पर विवाद हो गया। तीनों दोस्तों ने उसे पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे श्रीपाल की मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे राम वचन उर्फ चौधरी ने दर्ज कराई। कहा ...