मुजफ्फरपुर, नवम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मीनापुर थाना के बहबल बाजार गांव के विपिन कुमार की दो वर्ष पहले हुई हत्या में दोषी उसके दोस्त चकजमाल गांव के राजेश कुमार को कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें करने के लिए पत्नी को मजबूर करने से नाराज राजेश ने विपिन को खाने-पीने के लिए बुलाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। फिर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को लहसुन के खेत में फेंक दिया था। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एससी/ एसटी एक्ट) जयमंगल प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया। वहीं, अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने साक्ष्य पेश करने में उनकी मदद की। पत्नी को आपत्तिजनक ब...