नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपी युवक को इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, कि किसी लड़की के साथ दोस्ती, आपको उसके साथ बार-बार बलात्कार करने और बेरहमी से पीटने का लायसेंस नहीं दे देती। अदालत ने यह बात तब कही, जब आरोपी ने जमानत के लिए यह तर्क दिया कि वह दोनों दोस्त थे। इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ है, जबकि उसकी अग्रिम जमानत याचिका पहले भी चार बार या तो वापस ले ली गई थी या खारिज कर दी गई थी। अदालत ने साफ कहा कि 'आवेदक की ओर से दिया गया तर्क कि आवेदक और शिकायतकर्ता दोस्त थे और इसलिए यह सहमति से संबंध का मामला हो सकता है, इसे ...