चंदौली, नवम्बर 27 -- चंदौली। संवाददाता एडीजे एफटीसी प्रथम पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दो वर्ष की कारावास की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही तीन हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। सदर कोतवाली के बिसौरी ग्राम निवासी राजेश उर्फ ओमी के विरुद्ध 17 सितंबर 2023 को 498ए,506,304 भादवि एवं डीपी एक्ट के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम की कोर्ट में हुई। इसमें एडीजीसी अवधेश कुमार पांडेय और पैरोकार अजय कुमार की प्रभावी पैरवी और साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया।...