बागपत, नवम्बर 28 -- यूपी के बागपत के चर्चित डोडा कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससीएसटी पवन कुमार राय ने गलत साक्ष्य तैयार करने, युवक को अवैध हिरासत में रखने, एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह को दोषी माना, जबकि दूसरे आरोपी सेवानिवृत्त एसआई बिजेंद्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया। वहीं, दोषसिद्ध से चंद मिनट पहले ही सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह न्यायालय से बाहर आने के बाद फरार हो गया, जिसके बाद न्यायालय ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2018 में खेकड़ा कोतवाली में तत्कालीन दरोगा अमन सिंह और एचसीपी बिजेंद्र के खिलाफ एसएसआई रजनीश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वर्ष 2015 में खेकड़ा कोतवाली में रवि निवासी सांकरौद के खिलाफ दर्ज डोडा बरामदगी के मामले की जांच आईजी ने क्रा...