सोनभद्र, मई 7 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। सीजेएम आलोक यादव की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी संतोष कुमार कनौजिया को 7 वर्ष की कैद व 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगी। मामला एक वर्ष पूर्व दुकानदार राजू चौधरी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जलाने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सीमा पत्नी राजू चौधरी निवासी नई बस्ती वार्ड नम्बर 14 थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अपने पति के दुकान बुढ़िया होटल बढ़ौली चौराहा, रॉबर्ट्सगंज बंद करते समय प्रतिदिन आती थी। घटना 29 अप्रैल 2024 की रात्रि 11 बजे की है। जब दुकान पर पहुंची तो देखा उसके पति राजू चौधरी क...