रांच, जुलाई 27 -- याचिकाओं के निपटारे में देरी के खिलाफ 10 दोषियों के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दोषियों के इस निर्णय के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी उन अपीलों पर एक हफ्ते के अंदर फैसले सुना दिए जो वर्षों से लंबित थीं। इन 10 दोषियों में से छह को मृत्युदंड सुनाया गया था। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसले वर्षों पहले सुरक्षित रखे जाने के बावजूद उनके निपटारे में देरी को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने दोषियों की याचिका पर विचार करने पर 14 जुलाई को सहमति जताते हुए राज्य सरकार और हाई कोर्ट से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 21 जुलाई को मामले की सुनवाई की थी। दोषियों की ओर से पेश वकील फौजिया शकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने अलग-अ...