सोनभद्र, जनवरी 28 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को किरन सोनकर हत्याकांड की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति, सास व ससुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका किरन सोनकर उर्फ रेनू के पिता श्यामलाल सोनकर निवासी चकिया जिला चंदौली ने 20 मई 2019 को राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर दी थी। जिसमें अवगत करायाा था कि उसने अपनी बेटी किरन सोनकर उर्फ की शादी 14 दिसंबर 2015 को धरम सोनकर निवासी चुर्क के साथ किया था। बेटी विदा होकर ससुराल गई तो उसका पति धरम सोनकर, सास लक्षन देवी, ससुर मिश्रीलाल व जेठ-जेठानी द्वारा चार चक्के की...
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