मुजफ्फर नगर, अगस्त 21 -- संख्या-1 के न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे के दोषी को 10 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त ने किशोरी को जंगल में ले जाकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। एडीजीसी प्रदीप कुमार बालियान ने बताया कि शामली जनपद के थाना झिंझाना के एक गांव निवासी महिला ने 13 अक्टूबर 2017 को दर्ज कारण अभियोग में बताया था कि वह और उसका पति घर से बाहर खेत में मजदूरी करने गए हुए थे। घर पर उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी गांव का विशाल उर्फ मुखिया घर में आया और उसकी पुत्री को जंगल से लकड़ी उठवाने के बहाने घर से बहलाकर ले गया। आरोप है कि कुछ दूर ले जाकर अभियुक्त ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह से किशोरी वहां से भाग आई। 8 वर्ष तक मुकदमे की सुनव...