फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 16 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गाली गलौज, मारपीट के मामले में दोषी पाये गये शमसाबाद थाने के दलेलगंज निवासी सोबरन सिंह, संजीव, अनिल को छह माह की परिवीक्षा अवधि पर रिहा करने के आदेश दिये गये हैं। परिवीक्षा अवधि में दोषी सदाचार बनाये रखेंगे और अन्य अपराध कारित नही करेंगे। यदि परिवीक्षा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दोषी को दंड की सजा भुगतनी होगी।
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