नई दिल्ली, जुलाई 26 -- विमान अपहरण मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें वर्ष 1993 में 192 यात्रियों से भरे इंडियन एयरलाइन के विमान का अपहरण करने के दोषी व्यक्ति को समय से पहले रिहा करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए एसआरबी को वापस भेज दिया। साथ ही उसे आठ हफ्तों के भीतर अपना फैसला सुनाने को कहा। अदालत ने कहा कि जेल में दोषी हरि सिंह के आचरण से सुधार के संकेत मिले हैं। सिंह को अपहरण-रोधी अधिनियम की धारा चार और आईपीसी की धारा 353, 365 और 506(दो) के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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