नई दिल्ली, फरवरी 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कड़ी नाराजगी जताई कि हत्या के दोषी ने 2012 में हाईकोर्ट द्वारा उसकी अपील खारिज होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया। एजेंसियों को दोषी को गिरफ्तार करने में 13 साल लग गए। उसे अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उच्च न्यायालय दोषी सोनू उर्फ सोनू सिंह के मामले की सुनवाई कर रहा है। इसे 24 जनवरी, 2009 को डकैती के दौरान हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

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