मऊ, नवम्बर 28 -- मऊ , संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को दोषसिद्ध अभियुक्त कृपा सिंधु गिरी निवासी चकभदसा थाना कोपागंज को दो वर्ष के साधारण कारावास, 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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