श्रावस्ती, नवम्बर 25 -- श्रावस्ती। तमंचा बरामदगी मामले में न्यायालय ने दोषी को 1500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। गोण्डा जनपद के खरगूपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत कहला तेंदुआ निवासी अनवर पुत्र अब्दुल को कोतवाली भिनगा पुलिस ने साल 1997 में 12 बोर के तमंचा व तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को अनवर को न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव द्विवेदी के कोर्ट पर पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश गौरव द्विवेदी ने अनवर को दोषी करार देते हुए 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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