श्रावस्ती, नवम्बर 30 -- श्रावस्ती। महिला के साथ गाली गलौज व अपमान करने के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। गिलौला थाना क्षेत्र के बालानगर निवासी ननकुन्नू यादव पुत्र संतू यादव के विरुद्ध गिलौला थाने में वर्ष 2013 में एक महिला के साथ गाली गलौज करने, अश्लील हरकत करते हुए अपमानित करने के अपराध में मामला दर्ज किया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपित को तीन वर्ष कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...