रांची, नवम्बर 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ और अन्य अपराधों पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा असंतोष जताया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार की ओर से दायर जवाब अस्पष्ट है और उसमें ठोस जानकारी का आभाव है। अदालत ने मुख्य सचिव के शपथ पत्र के माध्यम से स्कूलवार विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। सरकार की ओर से राजधानी रांची के 958 स्कूलों की जानकारी एक ही चार्ट में दी गई थी, जिसमें स्कूलों के नाम, पते और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उपायों का स्पष्ट विवरण नहीं था। अदालत ने कहा कि यह रिपोर्ट असंतोषजनक है। नए शपथपत्र में यह बताया जाए कि प्...