पटना, मार्च 28 -- बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाएं पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए आयोग को मुख्य परीक्षा लेने कहा है। इससे नीतीश कुमार की सरकार ने राहत की सांस ली है। विपक्षी दलों के साथ-साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस मसले पर आयोग के खिलाफ बयान दे चुके थे। अब हाईकोर्ट के आदेश को कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वैसे, हाईकोर्ट के फैसले से बीपीएससी को बड़ी राहत तो मिली है लेकिन कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में उसे बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं जिसे अगली परीक्षा में लागू करना होगा। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थसारथी की बेंच ने आयोग को परीक्षा के लिए एक मजबूत संरचनात्मक व्यवस्था खड़ी करने कहा है जो परीक्षा के...