विधि संवाददाता, मई 21 -- UP Constable Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में शामिल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो कोर्ट के आदेश पर गठित बोर्ड की दोबारा जांच में शारीरिक दक्षता में फिट पाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को रिक्तियों की उपलब्धता होने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार से कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि 2018 की द्वितीय भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों, जो कि पूर्व में हुई किसी न किसी भर्ती में शारीरिक दक्षता में सफल हुए थे मगर 2018 की भर्ती में असफल हो गए, की इस आदेश की प्रति देने के एक माह के भीतर बोर्ड गठित कर दोबारा जांच कराई जाए और सफल अभ्यर्थियों को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अवसर दिया जाए। प्रीति देवी, प्रबल कुमार सिंह सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की प...