निज संवाददाता, जून 17 -- बिहार के शेखपुरा में हथकटवा कांड के 11 आरोपितों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सोमवार को शेखपुरा न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही सभी आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला सदर थाना क्षेत्र के कारे गांव का है। इस मामले में 12 लोगों को आरोपित बनाया गया था। एक आरोपित अब भी फरार चल रहा है। सजा सुनाने के बाद सभी 11 आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तस्लीमुद्दीन व शिवनंदन शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से भूमि विवाद चल रहा है। 16 नवंबर 2023 को बबलू यादव खेत पटवन कर रहा था। इसी दौरान सभी आरोपित पहुंचे और गाली-गलौज करने के बाद बबलू के दोनों हाथों की हथेली को काट लिय...