बिजनौर, नवम्बर 23 -- कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में लखनऊ मुख्यालय से मिली सूचना और उसके बाद हुई जांच के आधार पर औषधि निरीक्षक की तहरीर पर दो होलसेल कैमिस्टों के विरुद्ध दो दिन विलम्ब से रविवार को रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन लगाई गई धाराओं में से एनडीपीएस की धारा गायब है। दोनों ही मामलों में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बनारस और गाजियाबाद में इस तरह के मामलों में एनडीपीएस की धाराएं लगाकर सख्त रुख अपनाया गया है। औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती की तहरीर पर कोतवाली शहर पुलिस ने बिजनौर के शिवशक्ति बालाजी मेडिकल के संचालकों अरुण व शिवांशु तथा एसवी मेडिकल स्टोर के संचालकों अक्ष चौहान व तुषार के विरुद्ध रविवार को अभियोग पंजीकृत कर लिया। दोनों ही अभियोग बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 व 340(2) के तहत पंजीकृत किए गए हैं...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.